बेसमेंट-बहुमंजिला मकान बनाना नहीं होगा आस - Indian Real Estate Forum - www.indianrealestateforum.com:
नई दिल्ली दिल्ली के रिहायशी कॉलोनियों में अब बेसमेंट समेत बहुमंजिला मकान बनाना आसान नहीं होगा। चांदनी महल व उत्तम नगर में बेसमेंट और नया निर्माण शुरू कराने के दौरान समीप स्थित मकान धराशायी हो गए थे और 11 लोगों की मौत हो गई थी। इससे सबक लेते हुए एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग ने सकुर्लर जारी किया है। इसके मुताबिक कोई प्लॉट पर बेसमेंट या नया बहुमंजिला निर्माण करना चाहता है और उस प्लॉट से सटा कोई मकान पहले से बना हुआ है तो उसे अपने प्लॉट पर कम से कम दो मीटर जगह छोड़ बेसमेंट की खुदाई करनी होगी। इसी शर्त पर एमसीडी का भवन विभाग नक्शा स्वीकृत करेगा। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर (इंजीनियरिंग) मनीष गुप्ता के हस्ताक्षर युक्त 26 दिसंबर को जारी सर्कुलर सभी जोन को भेज दिया गया है। यह सोमवार से लागू हो गया। बेसमेंट समेत बहुमंजिले मकान के लिए अभी तक मास्टर प्लान 2021 में प्रावधान था कि 15 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर कोई रिहायशी व गैर रिहायशी प्लॉट है तो वॉल टू वॉल बेसमेंट की खुदाई हो सकती है। नया सर्कुलर मास्टर प्लान के प्रावधान को एकदम से खारिज करता है।
हालांकि एमसीडी प्रशासन ने इस संबंध में सर्कुलर जारी करने से पूर्व उपराज्यपाल के संज्ञान में पूरी जानकारी दे दी है और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे 2 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया। दिल्ली के लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी, रोहिणी, पीतमपुरा आदि इलाके में 40 या 100 वर्गमीटर के प्लॉट पर जो भी नए निर्माण हुए हैं, अधिकांश बेसमेंट समेत हुए हैं। इन रिहायशी कालोनियों में नए निर्माण के लिए प्लॉट नहीं बचे हैं तो संपत्ति मालिक पुराने मकान को तोड़ नए निर्माण कराते हैं। इस स्थिति में अधिकांश प्लॉट से कम से कम दो मकान सटे हुए होते हैं। नए नियम के मुताबिक इस परिस्थिति में बेसमेंट की खुदाई के लिए दोनों मकानों की तरफ कम से कम दो-दो मीटर जगह छोड़ बेसमेंट बनाने की इजाजत दी जाएगी। बेसमेंट समेत नए निर्माण के लिए संपत्ति मालिक को एमसीडी से नक्शा स्वीकृत कराने के दौरान दो-दो मीटर जगह छोड़ने संबंधी शपथ पत्र देना होगा। विभाग के अधिकारी भी मानते हैं इस हालात में अधिकांश संपत्ति मालिक बगैर बेसमेंट के ही नया निर्माण कराना पसंद करेंगे। मास्टर प्लान 2021 में बेसमेंट बनाने का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि इसका इस्तेमाल पूरे मकान का स्टोर रूम या फिर पार्किग आदि के लिए संपत्ति मालिक कर सकें।
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