सोसायटी फ्लैट, क्या हों डॉक्युमेंट्स- Navbharat Times:
जब भी आप किसी रजिस्टर्ड सोसायटी में कोई फ्लैटखरीदें तो कुछ ऐसे डॉक्युमेंट्स हैं , जिन्हें आप लेना नभूलें। सबसे पहले तो आप यह देखें कि आपको पुरानेपरचेजर समेत अपने सेलर से ऑरिजनल कन्वेंस डीड औरसेल डीड की पूरी चेन मिल रही है कि नहीं। अगर सेलर नेऑरिजनल सब - रजिस्ट्रार के पास जमा करा रखा है तोआप डीड की फोटोकॉपी के साथ सब - रजिस्ट्रार द्वाराजारी रसीद लें। इससे आपको प्रॉपर्टी ओनरशिप काआइडिया मिलेगा। अगर आपके पास सारे डॉक्युमेंट्स नहींहोंगे तो प्रॉपर्टी आगे बेचने में दिक्कत का सामना करना पड़सकता है। सारे डॉक्युमेंट के साथ क्लीयर टाइटल वालीप्रॉपर्टी पर डॉक्युमेंट्स के मामले में कमी वाली प्रॉपर्टी कीतुलना में ऊंची कीमत मिलती है।
नीचे बताए गए डॉक्युमेंट्स अहम हैं :
शेयर सर्टिफिकेट : शेयर सर्टिफिकेट सोसायटी जारी करती है। इससे सेलर की मेंबरशिप का पता चलता है।
एनओसी : नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी भी काफी अहम है। इससे यह पता चलता है कि को -ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को अमुक प्रॉपर्टी ट्रांसफर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर्टिफिकेट से यह भी पताचलता है कि सेलर किसी प्रकार का डिफॉल्टर नहीं है और उसकी तरफ से सोसायटी में कोई रकम बाकी नहीं है।पुराने सेलरों को किए गए पेमेंट की स्टांप लगी रसीद लेना न भूलें। अगर आप किसी वैसी सोसायटी में प्रॉपर्टीखरीदने जा रहे हैं , जो अब तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है , तो इस स्थिति में निम्न बातों का ध्यान रखें :
- कंपीटेंट अथॉरिटी ( डेवलपमेंट अथॉरिटी या सोसायटी ) से ट्रांसफर अनुमति।
- प्लान की कॉपी : अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान की कॉपी जरूर लें। साथ ही सेलर से कंपीटेंट अथॉरिटी द्वारा जारीऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना न भूलें।
- पुराने ऐग्रिमेंटों की ऑरिजनल चेन ऑरिजनल रजिस्ट्रेशन रसीद के साथ या ऑरिजनल एलॉटमेंट लेटर , जोडिवेलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो , लेना न भूलें।
- अगर नया ऐग्रिमेंट रजिस्टरेशन के लिए सब - रजिस्ट्रार के पास पड़ा हो , तो इस स्थिति में सब - रजिस्ट्रारदफ्तर द्वारा जारी रसीद की ऑरिजनल कॉपी उस एग्रीमेंट के सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के साथ लें।
लीगल स्टेट्स दिखाने वाले डॉक्युमेंट्स
उपरोक्त डॉक्युमेंट्स से आपको उस फ्लैट के ओनरशिप का बेहतर आइडिया मिल सकता है। सारे डॉक्युमेंट्स देखनेके बाद आप बारगेन भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी दौरान आप यह भी तय कर सकते हैं कि पेमेंट किसप्रकार करना होगा। सारी बातें फाइनल करने के बाद ही आप कोई ऐग्रिमेंट करें तो अच्छा रहेगा। सोसायटीमेंबरशिप फॉर्म का ठीक से भरा जाना और उस पर साइन किया जाना जरूरी है। गलती होने की स्थिति मेंआपको सेलर के लिए भटकना पड़ सकता है। इसके बिना मेंबरशिप आपके नाम ट्रांसफर भी नहीं हो सकती।इसलिए सेल डीड या ऐग्रिमेंट टु सेल से साथ साथ इस औपचारिकता को भी पूरा कर लें।
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