Sunday, February 6, 2011

सोसायटी में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर-प्रॉपर्टी-बिज़नस-Navbharat Times

सोसायटी में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर-प्रॉपर्टी-बिज़नस-Navbharat Times


हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट्स आमतौर पर बेचे नहीं जा सकते, इसके सदस्य अपना शेयर यानी अपार्टमेंट किसी और व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर अवश्य कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में किन शर्तों और नियमों को ध्यान रखने की जरूरत होगी, इस पर डालते हैं एक नजर :

हाउसिंग सोसायटी के सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे अपना अपार्टमेंट किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें सोसायटी द्वारा तय नियम-शर्तों को मानना जरूरी होगा।

यदि कोई सदस्य अपना शेयर और कैपिटल या सोसायटी की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने से पहले निर्धारित फॉर्म द्वारा सोसायटी के सेक्रेटरी को इसके बारे में सूचित करना होगा। साथ ही, जिसके नाम पर प्रॉप्रटी ट्रांसफर की जानी है, उसकी स्वीकृति भी लिखित में देनी चाहिए। नोटिस पीरियड सोसायटी के नियम-शर्तों के अनुरूप होता है, जो 15-30 दिनों के बीच कुछ भी हो सकता है। नोटिस मिलने के बाद सेक्रेटरी उसे अगली मीटिंग में कमिटी के सामने पेश करता है, जहां इस पर विचार किया जाता है कि नोटिस देने वाले सदस्य के पास प्राइमा फेसिया (प्रथम दृष्टया) के तौर पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार है भी या नहीं। कमिटी का जो भी फैसला होगा, उसके बारे में सेक्रेटरी को तीन दिन के भीतर उस सदस्य को सूचित करना होता है।

प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का तरीका
- सोसाइटी मेंबर को अपने शेयर, कैपिटल व सोसायटी की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए शेयर सटिर्फिकेट्स के साथ एक निर्धारित फॉर्म में ऐप्लिकेशन जमा करनी होगी।

- जिसके नाम पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाना है, सोसायटी में उसकी सदस्यता के लिए एक फॉर्म में ऐप्लिकेशन देनी होगी।

- प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के पीछे क्या ठोस कारण हैं, बताना होगा।

- ट्रांसफर से पहले सोसायटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी।

- ट्रांसफर फीस अदा करनी होगी।

- जिस व्यक्ति को मेंबरशिप ट्रांसफर की जानी है, उसकी फीस भी देनी होगी।

- जनरल बॉडी मीटिंग में तय रेट पर प्रीमियम की राशि अदा करनी होगी (यदि ट्रांसफर परिवार के किसी सदस्य, नॉमिनी या फिर उसके लीगल रिप्रजेंटेटिव के नाम किया जा रहा है, तो उस स्थिति में यह शर्त लागू नहीं होती)।

- यदि आवश्यकता हो, तो 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) जमा करना होगा।

मैनेजिंग कमिटी या जनरल बॉडी सदस्यता का आवेदन या शेयर और कैपिटल या सोसायटी की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर का प्रस्ताव एक ही सूरत में इनकार कर सकती है

-यदि कानून के प्रावधानों या सोसायटी के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया हो या फिर इस संबंध में सरकारी निर्देशों की अवहेलना हो रही हो।

- यदि सदस्य को अपनी ऐप्लिकेशन पर तीन महीने तक कमिटी या जनरल बॉडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उस हालत में ऐप्लिकेशन को स्वीकृत मान लिया जाएगा।

- यदि कानून या सोसायटी के नियम-शर्तों की अवहेलना करके कोई ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे रद्द करार दिया जाएगा।

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