Tuesday, October 4, 2011

सोसायटी के फायदों पर लगेगा टैक्स- Navbharat Times

सोसायटी के फायदों पर लगेगा टैक्स- Navbharat Times:

वरिष्ठ संवाददाता
नई दिल्ली॥ अगर आप का घर भी किसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में है तो अपनी जेबें और ढीली करने को तैयार हो जाएं। एमसीडी ने पहली बार यहां बने फ्लैटों के अलावा कम्युनिटी सेंटर, क्लब, गार्ड रूम आदि का भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का मन बनाया है। एमसीडी को ओर से पिछले हफ्ते कई सोसायटियों को नोटिस भेजा गया है।

द्वारका, रोहिणी, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, मयूर विहार, सरिता विहार आदि इलाकों में दर्जनों ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां बनी हुई हैं। इन सोसायटियों के फ्लैटों के मालिक अब तक सिर्फ अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे थे। मगर जरूरत बढ़ने के बाद इन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में क्लब, सामुदायिक केंद्र व कॉमन हॉल जैसे अन्य तरह के निर्माण हुए हैं। अब एमसीडी ने 2004 से लागू यूनिट एरिया मेथड के तहत हाउसिंग सोसायटी में हुए अतिरिक्त निर्माण पर भी टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। एमसीडी के संपत्ति कर विभाग के प्रमुख एम. एस. ए. खान बताते हैं करीब डेढ़ साल से इस बारे में तैयारी चल रही थी। अब सभी 12 जोन को उनके तहत आने वाली सोसायटियों को नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने को कहा गया है।

चूंकि नोटिस सोसायटी के नाम जारी किए जा रहे हैं ऐसे में संपत्ति कर सीधे तौर पर सोसायटी प्रबंधक कमिटी जमा कराएगी, लेकिन आखिर में इसका भार फ्लैट मालिकों पर ही पड़ेगा। ऐसे में लोगों में काफी गुस्सा है। द्वारका सेक्टर 5 के प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट्स में रहने वाले नरेंद्र कुमार कहते हैं, सुविधा के नाम पर सरकारी एजेंसियों से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अलग-अलग टैक्स के नाम पर फ्लैट मालिकों पर आर्थिक बोझ डाल कर परेशान किया जा रहा है। अब तक सोसायटी के मेंटेनेंस आदि के लिए लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था वह अब नए टैक्स के चलते बढ़ जाएगा। ऐसे में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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