Saturday, September 17, 2011

फार्म हाउस पॉलिसी छीनेगी 5000 एकड़ जमीन!- Navbharat Times

फार्म हाउस पॉलिसी छीनेगी 5000 एकड़ जमीन!- Navbharat Times:

डीडीए की प्रस्तावित फार्म हाउस पॉलिसी अगर पास होजाती है तो इसमें 5000 एकड़ ऐसी जमीन चली जाएगीजिसमें 1,20,000 लोगों के लिए आशियाना बनाया जासकता है। डीडीए के ही कुछ मेंबरों ने आरोप लगाया है किप्रस्तावित पॉलिसी सिर्फ मास्टर प्लान 2021 के भीखिलाफ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भीहै। डीडीए के सदस्यों का कहना है कि कुछ असरदार लोगोंको फायदा पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है। डीडीएके जिस अधिकारी ने इस पॉलिसी की खामियां बताईं ,उससे इसकी जिम्मेदारी ही छीन ली गई है।

इस साल ही अवैध फार्म हाउसों को नियमित करने के लिएपॉलिसी को तीन बार पेश किया जा चुका है , लेकिन हरबार अथॉरिटी मीटिंग में इसका विरोध हुआ है। डीडीए केमेंबर और कांग्रेस विधायक सुभाष चोपड़ा ने कहा है कि इस बार भी पॉलिसी का विरोध किया जाएगा। डीडीएमेंबर और बीजेपी पार्षद राजेश गहलोत ने आरोप लगाया कि यहां कुछ मंत्रियों और नेताओं के भी फार्म हाउस हैं, इसलिए शहरी विकास मंत्रालय इतना दबाव बना रहा है। इसका विरोध कर रहे डीडीए अधिकारी कहते हैं किदिल्ली में जगह की कमी है और जिस जगह पर अवैध फार्म हाउस नियमित किए जाने का प्रस्ताव है , वहांहाउसिंग स्कीम लाकर लोगों को घर दिया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि पॉलिसी का विरोध करने परप्लानिंग कमिश्नर से यह जिम्मेदारी ही छीन ली गई और प्लानिंग डिपार्टमेंट में दो कमिश्नर बनाने की सिफारिशमंत्रालय को भेज दी गई।

दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक सिर्फ दिल्ली के बाहरी ग्रीन एरिया में ही फार्म हाउस हो सकते हैं।लेकिन जिन फार्म हाउसों को नियमित करने की पॉलिसी लाई जा रही है वह नॉन एग्रीकल्चर लैंड में हैं। पॉलिसीपास होने पर फिर से मास्टर प्लान चेंज करना पड़ेगा। सीएजी भी अपनी रिपोर्ट में इसकी आलोचना कर चुका हैकि मास्टर प्लान लागू नहीं किया जा रहा है। डीडीए ने कई सालों तक कोर्ट में केस लड़ा जिसके बाद सुप्रीम कोर्टने फैसला सुनाया कि डीडीए विकास के लिए यह जमीन अधिग्रहित कर सकता है। यह जमीन शहर के विस्तार केलिए इस्तेमाल होगी।

डीडीए के मेंबर राजेश गहलोत ने कहा कि जब चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान के खिलाफही जाना था तो मास्टर प्लान बनाने में इतनी मेहनत और वक्त क्यों बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि रेजिडेंशल जोनमें फार्म हाउस नहीं हो सकते और यह पॉलिसी दिल्ली में जमीन की किल्लत बढ़ाएगी। जहां एक लाख से भीज्यादा लोगों को कम कीमत पर घर मिल सकता है वहां करीब 3000 अवैध फार्म हाउसों को नियमित करने काकोई मतलब नहीं है।

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