अगर कर रहे हों प्रॉपर्टी गिफ्ट- Navbharat Times:
अगर कोई व्यक्ति अपने किसी नजदीकी को प्रॉपर्टी गिफ्ट में देना चाहता है , तो कानून इसकी इजाजत देता है। हां ,इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी है।
- प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते समय गिफ्ट देने वाले और लेने वाले व्यक्ति के बीच गिफ्ट डीड तैयार कराई जानी चाहिए, जिसे रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी है। गिफ्ट क्या और कितने मूल्य का है , इसकी जानकारी डीड में दर्ज होनी चाहिए।
- इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर गिफ्ट देने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि और कम से कम 2 गवाहों के साइन होने चाहिए। प्रतिनिधि की नियुक्ति पावर ऑफ अटर्नी के जरिए की जा सकती है। यह पावर ऑफ अटर्नी भी निर्धारित स्टैंप पेपर पर तैयार की जानी चाहिए।
- प्रॉपर्टी का गिफ्ट परिवार के लोगों को दिया जा सकता है , जैसे - पिता अपने बेटे , बेटी , पत्नी या भाई को। मां अपने बेटे या बेटी को और दादा-दादी अपने पोते-पोतियों को।
- ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट के अनुसार , प्रॉपर्टी का गिफ्ट तभी मान्य होता है , जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति जीवित और गिफ्ट देने की मानसिक स्थिति में हो।
- प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को गिफ्ट तभी माना जाएगा , जब यह आपसी प्रेम के चलते दी जा रही हो और इसके बदले कोई रकम नहीं ली गई हो।
- यह जानना रोचक है कि भले ही गिफ्ट के बदले किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती , फिर भी गिफ्ट डीड तैयार करने के लिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह , जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचते समय सेल डीड के रजिस्ट्रेशन पर चुकाने पड़ते हैं।
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