Saturday, December 17, 2011

बैंक ऑफ इंडिया ने खत्म की होम लोन प्री-पेमेंट पेनल्टी- Navbharat Times

बैंक ऑफ इंडिया ने खत्म की होम लोन प्री-पेमेंट पेनल्टी- Navbharat Times:

'via Blog this'

मुंबई।। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर पर दिए गए होम लोन के वक्त से पहले भुगतान पर लगने वाले जुर्माने को खत्म कर दिया। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

बीओआई के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने ग्राहक सेवा मामले पर दामोदरन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का फैसला किया है। उसके अनुसार, हमने फिक्स्ड और फ्लोटिंग दर पर होम लोन लेने वाले अपने ग्राहकों को छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत ग्राहक दूसरे बैंक समेत किसी भी स्रोत से पैसा लाकर होम लोन वक्त से पहले लौटा सकते हैं।'

इससे पहले बैंक समय से पहले होम लोन लौटाने पर बकाए राशि पर 2.5 फीसदी शुल्क लेता था। बैंक ने कुल 15,000 करोड़ रुपये का होम लोन दिया हुआ है।

देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने 25 नवंबर को तय समय से पहले होम लोन लौटाए जाने पर जुर्माना नहीं लगाने की घोषणा की थी। इस सप्ताह की शुरुआत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस तरह की घोषणा की थी।

रिजर्व बैंक ने 25 अक्टूबर को संकेत दिया था कि वह तय अवधि से पहले होम लोन लौटाए जाने पर शुल्क वसूले जाने के प्रावधान को खत्म करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अगर फिक्स्ड ब्याज दर पर दिए गए होम लोन समय से पहले लौटाए जाते हैं तो बैंक उस पर जुर्माना लगा सकते हैं।

फिलहाल इस संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक ने सर्कुलर जारी कर बैंकों से फ्लोटिंग दर पर लिए गए लोन पर समयपूर्व वापसी शुल्क हटाने को कहा है लेकिन रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। आमतौर पर रिजर्व बैंक का निर्देश आने के बाद ही बैंक उसे अनिवार्य रुप से पालन करते हैं।

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