Sunday, June 5, 2011

नियम तोड़ कर बने घर टूटेंगे - LiveHindustan.com

नियम तोड़ कर बने घर टूटेंगे - LiveHindustan.com

भवन और योजना कानूनों के उल्लंघन को गंभीर अपराध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कानूनों को तोड़ने वालों को माफ नहीं करना चाहिए।
अदालत ने कहा कि इन कानूनों के उल्लंघन से न सिर्फ अव्यवस्था फैलती है बल्कि सड़कें और गलियां संकरी हो जाती हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए नहीं पहुंच पातीं।

जस्टिस जी.एस. सिंघवी और सी.के. प्रसाद की खंडपीठ ने यह टिप्पणियां करते हुए सेटबैक (मकानों के पीछे छूटी खाली जगह) को क्लियर करने तथा मकानों के छज्जो गिराने का आदेश दिया और कहा कि भवन अनियमितताओं को माफ (कंपाउंडिंग) करने का प्रावधान गलत है, जिसे समाप्त करना चाहिए।
(दिल्ली संस्करण)



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