Saturday, May 14, 2011

सूरजपुर का अधिग्रहण भी रद्द - LiveHindustan.com

सूरजपुर का अधिग्रहण भी रद्द - LiveHindustan.com

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार दूसरे दिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को झटका दिया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गौतमबुद्धनगर जिले की दादरी तहसील में सूरजपुर गांव की 72 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी एवं न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने आरपी इलेक्ट्रानिक्स व अन्य की 42 याचिकाओं को मंजूर करते हुए अधिग्रहण को रद्द किया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करके जमीन मालिकों को सुनवाई का मौका देते हुए उनकी आपत्तियां निस्तारित करने की भी छूट दे दी है। गौरतलब है कि गुरुवार को भी हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के लिए शाहबेरी गांव की 159 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था।

हाईकोर्ट में याचियों ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिग्रहण को अर्जेट बताते हुए उन्हें पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 15 जनवरी व 28 अगस्त 2009 की अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक विकास का प्रस्ताव दो वर्षो तक लंबित रहा। इस दौरान राज्य सरकार सिर्फ प्रत्यावेदन पर विचार करती रही। इस प्रकार अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई मनमानीपूर्ण रही।

नहीं हुआ आवंटन
सूरजपुर में जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जनवरी 2009 में शुरू हुई थी। वर्ष के अंत तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 48 हेक्टेयर जमीन पर किसानों से कब्जा भी ले लिया था। अथॉरिटी का इस जमीन के अधिग्रहण का उद्देश्य औद्योगिक विकास था। हालांकि कब्जा लेने के बाद भी अथॉरिटी कोई स्कीम लांच नहीं कर सकी जिससे जमीन का आवंटन नहीं हो सका।


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