संपत्ति में अविवाहित हिंदू महिलाओं को भी पुरुषों जितना हकः कोर्ट-नैशनल-भारत-Navbharat Times
नई दिल्ली ।। एक अविवाहित हिंदू महिला को पैतृक या कोपार्सनेरी (सहदायिकी) संपत्ति में पुरुष सदस्यों के बराबर का अधिकार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में संशोधित हिंदू अधिनियम के हवाले से यह व्यवस्था दी है।
गौरतलब है कि कोपार्सनेरी संपत्ति में बराबर के हिस्से की बात अविभाजित हिंदू परिवार के पुरुष सदस्यों तक सीमित थी, लेकिन बाद में हिंदू अधिनियम में विभिन्न संशोधनों के जरिए कई राज्यों ने यह अधिकार अविवाहित महिला सदस्यों को भी प्रदान किया।
जस्टिस जी.एस. सिंघवी और जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने कहा कि अगर बंटवारा हो चुका है तब भी अविवाहित महिला सदस्य संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का अपना दावा जता सकती है, बशर्ते कि संबंधित राज्य में संशोधन किए जाते वक्त तक वह अविवाहित रही हो।
अदालत ने कहा कि महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार देने का मकसद लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का संवैधानिक दायित्व पूरा करना है।
No comments:
Post a Comment