प्रॉपर्टी गिरवी रखने का चलन बहुत पुराना है। किस्से-कहानियों में सूदखोर इसी चलन से बदनाम हुए हैं, लेकिन अब भारतीय कानून ने ऐसे ही सूदखोरों से प्रॉपर्टी सुरक्षित वापस दिलाने की व्यवस्था भी की है।
प्रॉपर्टी को गिरवी (मॉर्गेज) रखते समय इसके लिए तैयार किए जाने वाले कागजों में 'राइट ऑफ रिडेंप्शन' यानी इस प्रॉपर्टी को मुक्त कराने के अधिकार के बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यह अधिकार केवल आपसी सहमति से ही नहीं लिया जाता, बल्कि कानूनन इसकी व्यवस्था की गई है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 60 यह सुरक्षा देता है।
इसके प्रावधानों के अनुसार, रकम के बदले प्रॉपर्टी गिरवी का उद्देश्य केवल इतना होता है कि उधार दी गई रकम के वापस आने की गारंटी बनी रहे। पैसा वापस लौटाने की तारीख तक मूल और ब्याज समेत सारी रकम लौटा देने पर उधार लेने वाले व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जानी चाहिए। यही अधिकार 'राइट ऑफ रिडेंप्शन' कहलाता है। सेक्शन 60 के अनुसार, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखकर लोन लेने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में 'राइट ऑफ रिडेंप्शन' से वंचित नहीं किया जा सकता। डालते हैं कुछ और बंदिशों पर एक निगाह:
मॉर्गेजी की बंदिशें
- लोन की रकम वापस आने पर मॉर्गेज डीड और गिरवी प्रॉपर्टी से जुड़े बाकी सभी कागज वापस लौटाने होंगे।
- अगर मॉर्गेजी के पास इस दौरान प्रॉपर्टी का पजेशन भी है, तो वह भी खाली करना होगा। हालांकि इस पर आने वाला खर्च मॉर्गेजर वहन करेगा।
- दोनों पक्षों के बीच लिखित में रजिस्टर्ड समझौता होगा कि अब मार्गेजी का कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी पर बाकी नहीं रह गया है।
- मॉर्गेजर के मुक्ति के अधिकार पर रोक के लिए मॉर्गेजी कोर्ट से आदेश प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसे अपना पैसा डूबने का खतरा हो। उधर, मॉर्गेजर पैसा लौटाने की समय सीमा से पहले या रकम वापसी से पहले प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता।
- अगर मॉर्गेज डीड में रकम वापसी की समय सीमा तय नहीं की गई है, तो रकम लौटाने से पहले मॉर्गेजी को नोटिस देकर समय रहते सूचित करना चाहिए, जिससे वह प्रॉपर्टी लौटाने की तैयारी कर ले।
- ' राइट ऑफ रिडेंप्शन' का प्रयोग गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वापस लेने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर कई लोगों ने मिलकर किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, तो यह संभव नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अपने हिस्से का पैसा लौटाकर प्रॉपर्टी का कुछ भाग वापस ले ले।
- मॉर्गेजर गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी वापस लेते समय मालिकाना हक किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए भी कह सकता है।
प्रॉपर्टी को गिरवी (मॉर्गेज) रखते समय इसके लिए तैयार किए जाने वाले कागजों में 'राइट ऑफ रिडेंप्शन' यानी इस प्रॉपर्टी को मुक्त कराने के अधिकार के बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यह अधिकार केवल आपसी सहमति से ही नहीं लिया जाता, बल्कि कानूनन इसकी व्यवस्था की गई है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 60 यह सुरक्षा देता है।
इसके प्रावधानों के अनुसार, रकम के बदले प्रॉपर्टी गिरवी का उद्देश्य केवल इतना होता है कि उधार दी गई रकम के वापस आने की गारंटी बनी रहे। पैसा वापस लौटाने की तारीख तक मूल और ब्याज समेत सारी रकम लौटा देने पर उधार लेने वाले व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जानी चाहिए। यही अधिकार 'राइट ऑफ रिडेंप्शन' कहलाता है। सेक्शन 60 के अनुसार, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखकर लोन लेने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में 'राइट ऑफ रिडेंप्शन' से वंचित नहीं किया जा सकता। डालते हैं कुछ और बंदिशों पर एक निगाह:
मॉर्गेजी की बंदिशें
- लोन की रकम वापस आने पर मॉर्गेज डीड और गिरवी प्रॉपर्टी से जुड़े बाकी सभी कागज वापस लौटाने होंगे।
- अगर मॉर्गेजी के पास इस दौरान प्रॉपर्टी का पजेशन भी है, तो वह भी खाली करना होगा। हालांकि इस पर आने वाला खर्च मॉर्गेजर वहन करेगा।
- दोनों पक्षों के बीच लिखित में रजिस्टर्ड समझौता होगा कि अब मार्गेजी का कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी पर बाकी नहीं रह गया है।
- मॉर्गेजर के मुक्ति के अधिकार पर रोक के लिए मॉर्गेजी कोर्ट से आदेश प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसे अपना पैसा डूबने का खतरा हो। उधर, मॉर्गेजर पैसा लौटाने की समय सीमा से पहले या रकम वापसी से पहले प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता।
- अगर मॉर्गेज डीड में रकम वापसी की समय सीमा तय नहीं की गई है, तो रकम लौटाने से पहले मॉर्गेजी को नोटिस देकर समय रहते सूचित करना चाहिए, जिससे वह प्रॉपर्टी लौटाने की तैयारी कर ले।
- ' राइट ऑफ रिडेंप्शन' का प्रयोग गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वापस लेने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर कई लोगों ने मिलकर किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, तो यह संभव नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अपने हिस्से का पैसा लौटाकर प्रॉपर्टी का कुछ भाग वापस ले ले।
- मॉर्गेजर गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी वापस लेते समय मालिकाना हक किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए भी कह सकता है।
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