पूनम पाण्डे
नई दिल्ली ।। फार्महाउस में अब 250 गज की जगह 1000 गज की कोठी बनाई जा सकेगी। जहां पहले नए फार्महाउस में 5 पर्सेंट का एफएआर दिया जा रहा था वहीं इसे बढ़ाकर 20 पर्सेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल डीडीए बोर्ड में इस पर मुहर लगने के बाद इसे शहरी विकास मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। दिल्ली के फार्महाउसों को नियमित करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है यह उसी का हिस्सा है।
दिल्ली के फार्महाउसों को नियमित करने के लिए डीडीए ने नई पॉलिसी बनाई है। यह नीति उन सभी फार्महाउसों को रेगुलराइज करेगी जो 7 फरवरी 2007 से पहले बने हैं। स्पेशल प्रोविजन एक्ट-2009 के मुताबिक, वैसे फार्महाउस जो तय एरिया से ज्यादा में बने हैं वह गैरकानूनी विकास के तहत आते हैं। संशोधित पॉलिसी में गैरकानूनी फार्महाउसों को दो कैटिगरी में बांटा गया है। एक कैटिगरी में वे फार्महाउस हैं जिन्हें मंजूरी लेकर बनाया गया लेकिन इनका निर्माण तय एरिया से ज्यादा में हुआ है। दूसरी कैटिगरी में वे फार्महाउस हैं जिन्हें बनाने की मंजूरी नहीं ली गई। यह पॉलिसी दोनों तरह के फार्महाउस को भारी पेनल्टी लगाकर नियमित करेगी। पेनल्टी कितनी होगी इसे मंत्रालय तय करेगा।
यह पॉलिसी काफी पहले से बनकर तैयार है लेकिन डीडीए बोर्ड मीटिंग में इसे पास नहीं किया गया। कई बोर्ड सदस्यों ने सवाल उठाया कि यह फार्महाउसों को लेकर दोहरी नीति है। एक तरफ पुराने फार्महाउसों को जो गैरकानूनी तरीके से बने हैं उन्हें पेनल्टी लगाकर रेगुलराइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ नए फार्महाउसों को सिर्फ 5 पर्सेंट का एफएआर दिया जा रहा है। सदस्यों ने कहा कि नए फार्महाउसों को भी 20 पर्सेंट एफएआर दिया जाना चाहिए। विरोध के बाद यह पॉलिसी तब पास नहीं हो सकी। अब इसमें संशोधन किया है।
डीडीए बोर्ड मेंबर राजेश गहलोत ने बताया कि अब नए फार्महाउसों को 5 पर्सेंट की जगह 20 पर्सेंट का एफएआर दिया जाएगा। इसमें ग्राउंड कवरेज साढ़े बारह पर्सेंट होगा और ऊपर के तलों पर 8 पर्सेंट होगा। पहले सभी फार्महाउसों को लिए पास की सड़क की चौड़ाई 60 फीट होने की शर्त रखी गई थी। हमने इसका भी विरोध किया। हमने कहा कि अगर 60 फीट चौड़ी सड़क होगी तो इससे ग्रीनरी भी खत्म होगी। अब इसमें भी बदलाव कर नया नियम बनाया गया है। अब एक एकड़ तक फार्महाउस के लिए 30 फीट चौड़ी सड़क की जरूरत होगी जबकि 5 एकड़ और इससे ज्यादा जगह पर बनने वाले फार्महाउस के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क चाहिए होगी। गहलोत ने बताया कि 5 एकड़ की जगह पर अब मोटेल को भी परमिशन दी जाएगी। पॉलिसी में इसके लिए भी बदलाव किए गए हैं। मोटेल के लिए 25 पर्सेंट कवरेज एरिया दी जाएगी, जिसमें 50 पर्सेंट में कच्ची पार्किंग और 25 पर्सेंट में लैंड स्कैपिंग होगी।
नई दिल्ली ।। फार्महाउस में अब 250 गज की जगह 1000 गज की कोठी बनाई जा सकेगी। जहां पहले नए फार्महाउस में 5 पर्सेंट का एफएआर दिया जा रहा था वहीं इसे बढ़ाकर 20 पर्सेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल डीडीए बोर्ड में इस पर मुहर लगने के बाद इसे शहरी विकास मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। दिल्ली के फार्महाउसों को नियमित करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है यह उसी का हिस्सा है।
दिल्ली के फार्महाउसों को नियमित करने के लिए डीडीए ने नई पॉलिसी बनाई है। यह नीति उन सभी फार्महाउसों को रेगुलराइज करेगी जो 7 फरवरी 2007 से पहले बने हैं। स्पेशल प्रोविजन एक्ट-2009 के मुताबिक, वैसे फार्महाउस जो तय एरिया से ज्यादा में बने हैं वह गैरकानूनी विकास के तहत आते हैं। संशोधित पॉलिसी में गैरकानूनी फार्महाउसों को दो कैटिगरी में बांटा गया है। एक कैटिगरी में वे फार्महाउस हैं जिन्हें मंजूरी लेकर बनाया गया लेकिन इनका निर्माण तय एरिया से ज्यादा में हुआ है। दूसरी कैटिगरी में वे फार्महाउस हैं जिन्हें बनाने की मंजूरी नहीं ली गई। यह पॉलिसी दोनों तरह के फार्महाउस को भारी पेनल्टी लगाकर नियमित करेगी। पेनल्टी कितनी होगी इसे मंत्रालय तय करेगा।
यह पॉलिसी काफी पहले से बनकर तैयार है लेकिन डीडीए बोर्ड मीटिंग में इसे पास नहीं किया गया। कई बोर्ड सदस्यों ने सवाल उठाया कि यह फार्महाउसों को लेकर दोहरी नीति है। एक तरफ पुराने फार्महाउसों को जो गैरकानूनी तरीके से बने हैं उन्हें पेनल्टी लगाकर रेगुलराइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ नए फार्महाउसों को सिर्फ 5 पर्सेंट का एफएआर दिया जा रहा है। सदस्यों ने कहा कि नए फार्महाउसों को भी 20 पर्सेंट एफएआर दिया जाना चाहिए। विरोध के बाद यह पॉलिसी तब पास नहीं हो सकी। अब इसमें संशोधन किया है।
डीडीए बोर्ड मेंबर राजेश गहलोत ने बताया कि अब नए फार्महाउसों को 5 पर्सेंट की जगह 20 पर्सेंट का एफएआर दिया जाएगा। इसमें ग्राउंड कवरेज साढ़े बारह पर्सेंट होगा और ऊपर के तलों पर 8 पर्सेंट होगा। पहले सभी फार्महाउसों को लिए पास की सड़क की चौड़ाई 60 फीट होने की शर्त रखी गई थी। हमने इसका भी विरोध किया। हमने कहा कि अगर 60 फीट चौड़ी सड़क होगी तो इससे ग्रीनरी भी खत्म होगी। अब इसमें भी बदलाव कर नया नियम बनाया गया है। अब एक एकड़ तक फार्महाउस के लिए 30 फीट चौड़ी सड़क की जरूरत होगी जबकि 5 एकड़ और इससे ज्यादा जगह पर बनने वाले फार्महाउस के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क चाहिए होगी। गहलोत ने बताया कि 5 एकड़ की जगह पर अब मोटेल को भी परमिशन दी जाएगी। पॉलिसी में इसके लिए भी बदलाव किए गए हैं। मोटेल के लिए 25 पर्सेंट कवरेज एरिया दी जाएगी, जिसमें 50 पर्सेंट में कच्ची पार्किंग और 25 पर्सेंट में लैंड स्कैपिंग होगी।
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