Friday, April 15, 2011

प्रोपर्टी डीलर लाइसेंस प्राप्त करे अन्यथा की जाएगी कानूनी कार्यवाही -उपमंडल अधिकारी | रामा टाइम्स

प्रोपर्टी डीलर लाइसेंस प्राप्त करे अन्यथा की जाएगी कानूनी कार्यवाही -उपमंडल अधिकारी | रामा टाइम्स

सिरसा। उपमंडल अधिकारी नागरिक रोशन लाल ने प्रोपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोगों से कहा है कि वे आगामी एक सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन से प्रोपर्टी डीलर का लाइसेंस प्राप्त करे अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। श्री रोशन लाल आज अपने कार्यालय में प्रोपर्टी डीलरों की मीटिंग ले रहे थे।
उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे अपनी भू-संपत्ति की खरीद-बेच के लिए लाइसेंसशुदा प्रोपर्टी डीलरों से संपर्क करे और खरीद-बेच का काम लाइसेंसशुदा प्रोपर्टी डीलरों के माध्यम से ही करे। जिन व्यक्तियों के पास प्रोपर्टी डीलिंग का लाइसेंस नहीं है, वे खरीद बेच में धोखा कर सकते है। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए आमजन को लाइसेंस प्राप्त डीलरों से ही संपर्क करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पूरे जिला में 67 प्रोपर्टी डीलरों के लाइसेंस जारी हो चुके है। सिरसा उपमंडल में प्रशासन द्वारा 31 प्रोपर्टी डीलरों को लाइसेंस दिए गए है। उन्होंने इस बैठक में प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन के लाइसेंसशुदा सदस्यों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया

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